1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े हिंसा मामले में सज्जन कुमार बरी, राऊज एवेयू कोर्ट ने सुनाया फैसला

नईदिल्ली २२ जनवरी ।
1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े जनकपुरी विकासपुरी हिंसा मामले में दिल्ली की राऊज एवेयू कोर्ट ने सज्जन कुमार को बरी किया है। इस हिंसा मामले मे दो लोगों की मौत हुई थी।बताया गया कि आरोपी पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार ने अपने बचाव में कहा था कि वह निर्दोष है, और कभी इसमें शामिल नहीं था और न ही सपने में भी शामिल हो सकता है। सज्जन कुमार ने कहा कि मेरे खिलाफ एक भी सबूत नहीं है।
राऊज एवेयू कोर्ट ने माना है कि प्रॉसिक्यूशन हिंसा में उसकी भूमिका साबित करने में नाकाम रहा है। वहीं, न्याय के लिए लड़ रहे पीडि़त परिवार के एक सदस्य फैसला सुनकर रो पड़े। उन्होंने कहा, हमें न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। कोर्ट ने उसे बरी क्यों कर दिया। हमारे 11 लोग मारे गए।

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