
नई दिल्ली। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अब कमिश्नरी प्रणाली लागू कर दी गई है। गृह पुलिस विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी करते हुए रायपुर के 21 पुलिस थानों को कमिश्नरी प्रणाली में शामिल करने का आदेश दिया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ की ओर से जारी की गई अधिसूचना में 21 पुलिस थानों के नाम दर्ज हैं, जहां कमिश्नरी प्रणाली लागू होगी।
रायपुर शहरी कमिश्नरी सिस्टम में सिविल लाइन, देवेंद्रनगर, तेलीबांधा, कोतवाली, गंज, मौदहापारा, गोलबाजार, पुरानी बस्ती, डीडीनगर, आमानाका, आजादचौक, सरस्वतीनगर, टिकरापारा, कबीरनगर, राजेंद्रनगर, मुजगहन (सेजबहार), उरला, खमतराई, गुढिय़ारी, पंडरी और खम्हारीड पुलिस थाने का नाम शामिल है। गृह विभाग ने ग्रामीण रायपुर में अलग एसपी की तैनाती की है। धरसींवा, खरोरा, तिल्दा नेवरा, माना, मंदिर हसौद, आरंग, नवा रायपुर, राखी, अभनपुर, गोबरा नवापारा और उरला पुलिस थाने रायपुर ग्रामीण के अंतर्गत आएंगे।आमतौर पर पुलिस अधिकारी कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। वो आकस्मिक परिस्थितियों में डीएम या मंडल कमिश्नर या फिर शासन के आदेश अनुसार ही कार्य करते हैं, लेकिन पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू होने पर जिला अधिकारी और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के ये अधिकार पुलिस अधिकारियों को मिल जाते हैं।
पुलिस कमिश्नरी प्रणाली लागू होने पर कमिश्नर का मुख्यालय बनाया जाता है। एडीजी स्तर के सीनियर ढ्ढक्कस् अधिकारी को पुलिस कमिश्नर बनाकर तैनात किया जाता है। इस दौरान महानगर को कई जोन में विभाजित किया जाता है। हर जोन में ष्ठष्टक्क की तैनाती होती है, जो स्स्क्क की तरह उस जोन में काम करता है, वो उस पूरे जोन के लिए जिम्मेदार होता है। सीओ की तरह थानों में स्क्क तैनात होते हैं, जिनके अधिकार क्षेत्र में 2-4 थाने आते हैं।
आजादी से पहले कमिश्नरी प्रणाली अंग्रेजों के शासनकाल से ही चली आ रही है। आजादी के बाद ये भारतीय पुलिस का हिस्सा बन गई। भारतीय पुलिस अधिनियम, 1861 के भाग 4 के तहत जिला अधिकारी के पास पुलिस पर नियंत्रण करने के कुछ अधिकार होते हैं। इसके अलावा, दंड प्रक्रिया संहिता (ष्टह्म्क्कष्ट), एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को कानून और व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कुछ शक्तियां मिलती हैं। कमिश्नर प्रणाली में ये सभी अधिकार पुलिस को मिल जाते हैं।



















