UGC के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, 19 मार्च को अगली सुनवाई

नई दिल्ली। UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग) रेगुलेशन के खिलाफ देशभर में भारी विरोध के बीच आज इस पर सुप्रीम कोर्ट में इ मामले की सुनवाई हुई। SC ने जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा से संबंधित UGC रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की।SC ने जाति-आधारित भेदभाव की परिभाषा से संबंधित UGC के नए रेगुलेशन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की। सुप्रीम कोर्ट ने नए नियमों पर रोक लगा दिया। अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

UGC रेगुलेशन के खिलाफ याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम सिर्फ संवैधानिकता और वैधता के आधार पर इसकी जांच कर रहे हैं।

UGC रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए SC ने कहा कि हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भारत की एकता दिखनी चाहिए।

चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस ज्योमाल्या बागची की बेंच ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को की जाएगी।

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