
नई दिल्ली। उन्नाव रेप केस में दोषी ठहराए गए और सजा काट रहे बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। टॉप कोर्ट ने सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया है।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश देते हुए पूर्व बीजेपी MLA के खिलाफ मामले को फास्ट ट्रैक करने का निर्देश भी दिया है।
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को तीन महीने में अपील पर फैसला करने को कहा है। गौरतलब है कि सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट मे जमानत याचिका दाखिल की थी।
सेंगर की तरफ से कोर्ट में दलील दी गई कि उसे 10 साल की सजा हुई थी, जिसमें वो सात साल से ज्यादा की सजा पहले काट चुका है।
सेंगर की तरफ से दलील दी कि रिमीशन को मिलाकर 9 साल 7 महीने से ज्यादा की सजा पूरी हो चुकी है। वकील ने कहा कि अभी तक अपील आया नहीं है, ऐसे में कुलदीप सेंगर को जमानत दी जानी चाहिए।

























