
कोरबा । छत्तीसगगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की ओर से 14 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस क्रम में 14 मार्च को जिला न्यायालय कोरबा एवं तहसील विधिक सेवा समिति कटघोरा, करतला एवं पाली तथा समस्त राजस्व न्यायालयों में आंगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है।
इस नेशनल लोक अदालत में समस्त राजीनामा योग्य आपराधिक मामले, बैंक के प्रकरण, लिखत पराक्राम्य अधिनियम की धारा 138, वसूली के प्रकरण, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण एवं अन्य व्यवहार वाद के प्रकरण रखे जाएंगे। संतोष शर्मा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश व अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा की ओर से नेशनल लोक अदालत में अधिक से अधिक प्रकरणों जिसमें पांच से 10वर्ष से अधिक वाले प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर रखे जाने वाले प्रकरण तथा निराकरण किये जाने के प्रयोजनार्थ न्यायिक अधिकारियों की बैठक जिला न्यायालय परिसर के विडियो कान्प्रेसिंग कक्ष में ली गई।
इस बैठक में जयदीप गर्ग, विशेष न्यायाधीश (एससी/एसटी) पीए एक्ट कोरबा, गरिमा शर्मा, प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कोरबा, डॉ. ममता भोजवानी, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश एफटीएससी (पॉक्सो). कोरबा, सीमा प्रताप चंद्रा, जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) कोरबा, मयुरा गुप्ता, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोरबा, सत्यानंद प्रसाद, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, डॉली ध्रुव, द्वितीय व्यवहार
न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी कोरबा, कुमुदनी गर्ग, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी कोरबा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा उपस्थित रहे। क विडियों कॉन्फ्रेंसिग के माध्यम से बाह्य न्यायालय कटघोरा, करतला, पाली से पदस्थ न्यायाधीशगणप में उपस्थित रहें।
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के द्वारा आम जनता से कहा है कि जो भी पक्षकार राजीनामा के माध्यम से अपने लबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से निराकरण कराना चाहते हैं, वे पक्षकार अपने प्रकरण को संबंधित न्यायालय में उपस्थित होकर नेशनल लोक अदालत में शखे जाने के जिए निवेदन कर सकते हैं।






















