
तिरूवनंतपुरम, १२ फरवरी ।
केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को पलक्कड़ के कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटथिल को दुष्कर्म और जबरदस्ती गर्भपात कराने के मामले में अग्रिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति कौसर एडप्पगथ ने विधायक की उस याचिका पर यह राहत दी, जिसमें उन्होंने तिरुवनंतपुरम सेशन कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसने उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। फिलहाल हाईकोर्ट का विस्तृत आदेश अभी उपलब्ध नहीं हुआ है। राहुल ममकूटथिल को इस मामले में 6 दिसंबर 2025 से गिरफ्तारी से राहत मिल रही थी। यह पलक्कड़ विधायक के खिलाफ दर्ज पहला यौन शोषण मामला है। इसके अलावा उनके खिलाफ दो अन्य समान मामले भी हैं।
विधायक को तीनों मामलों में से दो में गिरफ्तारी से राहत मिली थी, जबकि तीसरे मामले में उन्हें गिरफ्तार किया गया और दो सप्ताह से अधिक समय तक हिरासत में रहना पड़ा, जिसके बाद उन्हें नियमित जमानत मिली। इस मामले के साथ ही कांग्रेस नेता और विधायक के खिलाफ यौन अपराध के गंभीर आरोपों की जांच पर निगाह बनी हुई है, और हाईकोर्ट की जमानत के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी रहेगी।
























