फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में पार्षद गिरफ्तार

चांपा। भूमि नामांतरण निरस्त कराने को लेकर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के आरोप में चांपा पुलिस ने एक पार्षद को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि जिस व्यक्ति का मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी तरीके से तैयार की गई। उसकी वास्तविक मृत्यु वर्ष 1979 में हुई थी, जबकि आरोपी ने ने 9 साल पहले मृत्यु होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया था।
इस संबंध में पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी सुनील सोनी निवासी सोनारपारा चांपा ने एक शिकायत की थी, जिस पर जांच में पुलिस ने पाया कि आवेदक के दादा स्व. उमाशंकर के द्वारा जगदल्ला निवासी सुनहर गोड़ से अतिरिक्त जिलाधीश बिलासपुर से विक्रय कि अनुमति प्राप्त कर ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खसरा नं. 473, रकबा 1.13 एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रयनामा 19 नवंबर 1976 को निष्पादित किया गया था। जिसे सुनहर गोड़ के परनाती रामसिंह गोड़ के द्वारा सुनहर गोड़ की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसका उपयोग कर पूर्व से इसके दादा उमाशंकर साव के द्वारा खरीदे गये भूमि का नामांतरण निरस्त कराने एवं प्रार्थी के पूर्वज द्वारा विधिवत क्रय की गई भूमि से अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से विधिविरूद्ध पूर्ण उपयोग एवं प्रयोग किया गया है। जांच पर अपराध धारा सदर का पाये जाने से थाना चाम्पा में अपराध क्रमांक
50/2026 धारा 420,467, 468,471,34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही में लिया गया। विवेचना दौरान प्रार्थी गवाहों के कथनानुसार ग्राम जगदल्ला स्थित भूमि खरारा नं. 473, रकबा 1.13 एकड़ भूमि को पंजीकृत विक्रय नामा 19 नवंबर 1976 निष्पादित किया गया था। रामसिंह गोड़ को सुनहर की वास्तविक मृत्यु तिथि 14 अक्टूबर 1979 पंजीयन 15 अक्टूबर 1979 नगर पालिका परिषद का ज्ञान होते हुए भी वर्ष 2016-17 में समकालीन ग्राम जगदल्ला के पार्षद पटवारी एवं नगर पालिका के कर्मचारी से मिली भगत कर कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर सुनहर गोड़ का मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु 4 मई 1970 जारी 20 नवंबर 2017 को बनवाया गया।
बताया जाता है कि सुनहर गोड़ के परनाती रामसिंह गोड़ के द्वारा सुनहर गोड़ की फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर उसका उपयोग कर पूर्व से इसके दादा उमाशंकर साव के द्वारा खरीदे गये भूमि का नामांतरण निरस्त कराने एवं प्रार्थी के पूर्वज द्वारा विधिवत क्रय की गई भूमि से अनुचित लाभ प्राप्त करने की मंशा से विधिविरूद्ध पूर्ण उपयोग एवं प्रयोग किया गया है पुलिस ने बताया कि इसके पश्चात रामसिंह गोड़ द्वारा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गए मृत्यु प्रमाण पत्र को न्यायालयीन कार्यवाही के लिए उपयोग एवं प्रयोग किया तथा कुटरचित दस्तावेजों के आधार पर बनाये गये मृत्यु प्रमाण पत्र मृत्यु 4 मई 1970 का उपयोग कर प्रार्थी एवं प्रार्थी के परिवार को मानसिक एवं आर्थिक नुकसान पहुंचाना पाया गया। इस पर पुलिस ने 20 फरवरी को आरोपी रामसिंह उम्म्र 33 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 26 जगदल्ला को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायालय में प्रस्तुत किया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस कार्रवाई में उक्त कार्यवाही मे थाना प्रभारी चांपा निरीक्षक अशोक वैष्णव, उप निरीक्षक उमेन्द्र मिश्रा एवं थाना स्टाफ चांपा का योगदान रहा।

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