जिले में विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की परीक्षाओं के दृष्टिगत डीजे के प्रयोग पर पूर्णत: प्रतिबंध

जांजगीर-चांपा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार जिला जांजगीर-चांपा अंतर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों के प्रयोग को प्रतिबंधित किया गया है। उक्त आदेश के परिपालन में अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा) जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़ एवं चांपा ने विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आयोजित परीक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन एवं छात्र-छात्राओं की परीक्षाओं की तैयारी में व्यवधान ना हो इसे दृष्टिगत रखते हुए छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण अधिनियम, 1985 की धारा-04 के तहत् अनुविभाग जांजगीर, अकलतरा, पामगढ़ एवं चांपा क्षेत्रांतर्गत डी.जे. का प्रयोग पूर्णत: प्रतिबंधित करते हुए अन्य ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग बिना लिखित पूर्वानुमति के प्रतिबंधित किया है।

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