चार्टर्ड विमान हादसे हुए तो संचालक जिम्मेदार, डीजीसीए ने कड़े किए नियम, कहा- केवल पायलटों पर दोष मढ़ना ठीक नहीं

नई दिल्ली। महीने भर के अंदर एक के बाद एक निजी चार्टर्ड विमान हादसों के बाद डीजीसीए ने सख्त रुख अपनाते हुए विमानन नियामक डीजीसीए ने गैर-निर्धारित विमान संचालकों (एनएसओपी) के लिए नियम कड़े कर दिए हैं।

हालिया दुर्घटनाओं के मद्देनजर नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने सुरक्षा मानकों को लेकर कई नई व्यवस्थाओं की घोषणा की है और स्पष्ट किया है कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अब पायलट से लेकर कंपनी संचालक तक कार्रवाई के दायरे में लाए जाएंगे। दरअसल, सोमवार को रांची से दिल्ली जा रहा एक एयर एंबुलेंस विमान उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें सात लोगों की मौत हो गई। यह विमान एक गैर-निर्धारित ऑपरेटर द्वारा संचालित किया जा रहा था।

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