
रोहतक, 09 मार्च ।
हरियाणा सरकार की ओर से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने तथा उनकी आर्थिक व सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से गत वर्ष 2024-25 में 7&,557 रुपये की सब्सिडी महिलाओं को प्रदान की जा चुकी है। डीसी सचिन गुप्ता ने बताया कि यह योजना हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से संचालित की जा रही है।योजना के तहत जिला के लिए वर्ष 2025-26 में 48 मामलों का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। उन्होंने बताया कि जिन महिलाओं की वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है और जो हरियाणा की स्थायी निवासी हैं, वे इस योजना का लाभ ले सकती हैं। ऋण के लिए आवेदन करते समय महिला उद्यमी की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए व आवेदक किसी भी बैंक का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए। योजना के तहत समय पर ऋण की किस्त जमा करवाने पर & वर्षों तक 7 प्रतिशत ब्याज अनुदान हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दिया जाएगा।योजना के अंतर्गत परिवहन, सेवा व लघु उद्योग से जुड़ी अनेक गतिविधियां शामिल हैं, जिनमें आटो रिक्शा, छोटा मालवाहक वाहन, ई-रिक्शा, टैक्सी, सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बुटीक, फोटो स्टूडियो, पापड़ व अचार निर्माण, हलवाई की दुकान, फूड स्टाल, आइसक्रीम यूनिट, बिस्कुट निर्माण, टिफिन सेवा तथा मिट्टी के बर्तन बनाने जैसे कार्य शुरू किए जा सकते हैं।
























