
कोरबा। बिलासपुर प्रेस क्लब चुनाव विवाद में राज्य शासन ने दिलीप यादव की अपील खारिज कर दी है। इसके साथ ही 28 दिसंबर 2025 को हुए चुनाव से बनी अजीत मिश्रा की नई कार्यकारिणी को वैधता मिल गई है।वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के उप सचिव के आदेश में कहा गया कि अपीलकर्ता दिलीप यादव ने चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई और स्वयं चुनाव में भाग लिया। ऐसे में बाद में चुनाव प्रक्रिया को चुनौती देना विधिसम्मत नहीं है।
गौरतलब है कि 19 सितंबर 2025 को कराए गए चुनाव को मतदाता सूची प्रमाणित नहीं होने के कारण रजिस्ट्रार ने निरस्त कर दिया था और 28 दिसंबर को वर्ष 2023 की मतदाता सूची के आधार पर पुन: चुनाव कराया गया था। इस चुनाव में दिलीप यादव भी प्रत्याशी के रूप में शामिल हुए थे।सभी तथ्यों पर विचार करते हुए शासन ने अपील अस्वीकार कर दी और संबंधित अधिकारी को अधिनियम की धारा 27 व 28 के तहत आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। निर्णय के बाद अजीत मिश्रा की टीम की जीत पर अंतिम मुहर लग गई है।



















