
जांजगीर। घरेलू गैस सिलेंडर की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने और उसकी कालाबाजारी तथा व्यावसायिक दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए खाद्य विभाग की टीम ने जांजगीर-चांपा जिले में छापामार कार्रवाई की। चांपा नगर के कई होटलों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की गई।
खाद्य विभाग ने करणी भोजनालय, पंजाब हवेली रेस्टोरेंट, जलाराम भोजनालय और होटल सुमित इन की जांच की, जहां व्यावसायिक गैस सिलेंडर का उपयोग नियमों के अनुरूप पाया गया। इसके बाद टीम ने अन्य स्थानों पर भी कार्रवाई जारी रखी। जांच के दौरान स्टेशन रोड स्थित होटल श्री गणेश में घरेलू गैस सिलेंडर से भोजन पकाते हुए पाया गया। नियम उल्लंघन की पुष्टि पर होटल प्रोपराइटर राजेश तिवारी से दो घरेलू गैस सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, एक गैस पाइप और एक गैस चूल्हा जब्त किया गया। इसी तरह चांपा रेलवे स्टेशन के पास स्थित होटल सोना में भी घरेलू गैस सिलेंडर से नाश्ता तैयार करते पाया गया। होटल प्रोपराइटर प्रेमलता यादव से दो सिलेंडर, एक प्रेशर रेगुलेटर, एक गैस पाइप और एक गैस चूल्हा जब्त किया गया।
खाद्य विभाग ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित है। इसका व्यावसायिक उपयोग नियमों के विपरीत है और इससे उपभोक्ताओं की गैस आपूर्ति प्रभावित होती है। दोनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस प्रकार की जांच जारी रहेगी और घरेलू गैस सिलेंडर का दुरुपयोग करने वालों पर सख्त कदम उठाए जाएंगे।



















