
पामगढ़। विकासखंड में अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन पर रोक लगाने के लिए एसडीएम द्वारा लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चार ग्राम पंचायत के सरपंचों को धारा 40 का नोटिस जारी किया गया है।राजस्व विभाग को लगातार शिकायत मिल रही थी कि अनुभाग के अंदर कई घाटों पर अवैध रेत उत्खनन एवं परिवहन किया जा रहा है। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आर के तंबोली ने स्वयं जांच अभियान चलाकर उक्त घाटों का निरीक्षण किया एवं ग्रामीणों से – बात की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम के सरपंच द्वारा ही अवैध रूप से रेत उत्खनन का कार्य कराया जा रहा है। इस पर अनुविभागीय अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 तथा गौण खनिज नियम 1996 के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्थित शासकीय परिसंपत्तियों की सुरक्षा एवं संवर्धन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की है किंतु उनके द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन दृढ़ता पूर्वक नहीं किया गया, जो कदाचार की श्रेणी में आता है, जिसके कारण उनके कृत्य को छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत उनको पद से पृथक करते हुए 6 वर्ष की कालावधि के लिए निहर्रित करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है। ग्राम पंचायत खोरसी, ग्राम पंचायत खरगहनी, ग्राम पंचायत तनौद एवं ग्राम पंचायत कमरीद के सरपंच को नोटिस जारी कर 13 मार्च तक स्वयं उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करने कहा गया है।





















