कई जगह से 28 सिलेंडर किये जप्त

जांजगीर। जिले में घरेलू कुकिंग गैस के अवैध व्यावसायिक उपयोग और भंडारण पर लगाम कार्रवाई की गई। कलेक्टर के निर्देश के बाद विभाग की संयुक्त टीम ने जिले के विभिन्न होटलों, रिजॉर्ट और ढाबों पर औचक दबिश दी। इस कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में गैस सिलेंडर और चूल्हे जब्त किए गए हैं। सहायक खाद्य अधिकारी संदीप पांडे और मनीष अग्रवाल के नेतृत्व में टीम ने अकलतरा विकासखंड के ग्राम अमरताल स्थित आनंदम रिजॉर्ट के मिस्टर वेज रेस्टोरेंट की जांच की। यहां द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश 2000 का खुला उल्लंघन पाया गया। टीम ने मौके से 28 व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 1 घरेलू सिलेंडर जब्त किया। तिलई स्थित रोड़ा ढाबा में घरेलू सिलेंडरों का कमर्शियल उपयोग हो रहा था। मौके से 3 घरेलू गैस सिलेंडर, तीन बर्नर वाले 2 चूल्हे, एक बर्नर वाला 1 चूल्हा और रेगुलेटर जब्त किए गए। कृष्णा डेयरी (जांजगीर) कलेक्टोरेट चौक स्थित प्रतिष्ठान में भी नियमों की अनदेखी मिली, जहां से 1 घरेलू गैस सिलेंडर और चूल्हा जब्त किया गया। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि घरेलू गैस सिलेंडर केवल घरों में खाना पकाने के लिए हैं। इनका व्यावसायिक उपयोग करना न केवल अवैध है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद खतरनाक है। इस तरह के दुरुपयोग से आम उपभोक्ताओं को समय पर सिलेंडर मिलने में कठिनाई होती है।

RO No. 13467/11