
कोरिया बैकुंठपुर। जिले में बाजारों और लेन-देन में प्रचलित भारतीय मुद्रा एक और दो रुपये के सिक्कों को कई बार व्यापारी स्वीकार नहीं कर रहे थे, जिससे आमजन को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा था। इस संबंध में जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए आदेश जारी किया है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी बैकुंठपुर ने 22 अगस्त 2025 को पत्र जारी कर सभी अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भारतीय मुद्रा एक रुपये एवं दो रुपये के सिक्के वैध हैं और इनका लेन-देन से इंकार करना राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान माना जाएगा। यदि कोई व्यापारी या व्यक्ति सिक्के लेने से मना करता है तो उसके खिलाफ नियमों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा है कि जिले के सभी नगरीय निकाय और ग्रामीण क्षेत्र में आम जनता को सिक्कों के लेन-देन में किसी भी प्रकार की परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। यदि किसी व्यापारी द्वारा सिक्के न लेने की शिकायत मिलती है तो तत्काल नियमानुसार सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। प्रशासन के इस निर्देश से आमजन को राहत मिलेगी और छोटे सिक्कों का प्रचलन सुचारू रूप से जारी रहेगा।