
उपभोक्ता फोरम ने सुनाया फैसला, धनेश ने की पैरवी
कोरबा। शीर्ष ख्यात कम्पनी अमेजन इंडिया से शिकायतकर्ता इशांक यश गौतम पिता अनिल कुमार गौतम निवासी बी-26, पावर सिटी जमनीपाली तहसील दर्री, जिला-कोरबा द्वारा ऑनलाईन आर्डर किए गए लैपटाप की डिलीवरी में अन्य कंपनी के टूटे-फूटे लैपटाप प्राप्त होने पर जिला उपभोक्ता फोरम द्वारा अमेजन कंपनी को शिकायतकर्ता को प्राप्त टूटे फूटे अन्य कंपनी के लैपटाप को वापस लेकर उसके स्थान पर उसी मॉडल का नया लैपटॉप अथवा समतुल्य राशि 55,071/- रूपये का भुगतान आदेश दिनांक से 45 दिवस के भीतर किए जाने का आदेश पारित किया गया है
मामले की जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता के द्वारा 13.10.2024 को एचपी लैपटॉप कीमती (रूपये 55,071/- पचपन हजार इकहत्तर रूपये मात्र) क्रय करने हेतु अमेजन इंडिया के माध्यम से ऑनलाईन आर्डर किया। कंपनी के स्टॉफ द्वारा डिलीवर किए गए पैकेट को खोलने पर शिकायतकर्ता को वर्णित सामाग्री प्राप्त न होकर अन्य कम्पनी का टूटा फूटा लैपटॉप प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता के अनेकों अनुनय-विनय करने के पश्चात् भी विरोधी पक्षकार द्वारा उक्त टूटे फूटे अन्य कंपनी के लैपटॉप को बदली कर आर्डर किए गए सामाग्री की डिलीवरी नहीं की गई। जिसके फलस्वरूप शिकायतकर्ता द्वारा उक्त दोषपूर्ण टूटे फूटे अन्य कंपनी के लेपटॉप को वापस कर शिकायतकर्ता से प्राप्त किए गए रकम को वापस करने, मानसिक संताप, अमूल्य समय खोने , अधिवक्ता फीस /वाद व्यय की रकम को रकम अदायगी दिनांक तक बैंक में प्रचलित सामान्य बचत खाते की दर से ब्याज सहित प्राप्ति हेतु जिला उपभोक्ता फोरम में 20.07.2025 को परिवाद प्रस्तुत किया गया ।
शिकायतकर्ता के अधिवक्ता धनेश सिंह द्वारा उपभोक्ता के हित को सर्वोपरि रखते हुए पैरवी के दौरान प्रकरण में परीक्षित साक्षी एवं पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया। इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए फोरम द्वारा अपने निर्णय 31.10.2025 के अनुसार शिकायतकर्ता की शिकायत को सही पाते हुए उपरोक्तानुसार आदेश पारित किया गया। शिकायतकर्ता इशांक यश गौतम पिता अनिल कुमार गौतम निवासी बी-26, पावर सिटी जमनीपाली तहसील दर्री, जिला-कोरबा की ओर से प्रकरण की पैरवी अधिवक्ता धनेश कुमार सिंह द्वारा की गई।





















