
रायपुर। राजधानी रायपुर के कुख्यात सूदखोर और हिस्ट्रीशीटर वीरेंद्र तोमर और रोहित तोमर को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत नहीं मिल सकी है। दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिकाएं हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट ने खारिज कर दी हैं। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह फैसला सुनाया। जानकारी के अनुसार, दोनों आरोपी पिछले कई महीनों से फरार चल रहे हैं। रायपुर पुलिस ने इन दोनों को फरार घोषित करते हुए इनाम की घोषणा भी कर रखी है। आरोप है कि दोनों भाइयों ने लंबे समय से ब्याज पर पैसा देकर कई लोगों से अत्यधिक सूद वसूला और कई मामलों में धमकी व उगाही की शिकायतें भी दर्ज हैं।
मामले की सुनवाई के दौरान तोमर बंधुओं की ओर से अधिवक्ता सतीश चंद वर्मा ने पैरवी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता डॉ. सौरभ कुमार पांडे ने पक्ष रखा। दोनों पक्षों की विस्तृत बहस के बाद अदालत ने पाया कि आरोपियों के खिलाफ गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि और कई मामलों में फरारी की स्थिति को देखते हुए अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जब आरोपी लगातार पुलिस जांच से बचते रहे हैं और फरारी के दौरान नए अपराधों की भी शिकायतें सामने आई हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अग्रिम जमानत का लाभ नहीं दिया जा सकता।























