
जांजगीर। बम्हनीडीह थाना क्षेत्र में 8 मई 2023 को हत्या के प्रयास के मामले में चारों आरोपियों को चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश विजय अग्रवाल ने तीन-तीन साल सश्रम कारावास व 2500-2500 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। लखन डडसेना की रिपोर्ट पर पिता माघव डडसेना पर राहुल सिंघानिया उर्फ पोपो, पवन केशरवानी उर्फ मोनू, सोनीलाल जायसवाल व योगेन्द्र पटेल ने महामाया शिव चौक के पास घेरकर लाठी-डंडे, हाथ-मुक्के व ईंट से सिर-शरीर पर हमला किया था। गंभीर चोटें आईं। पुलिस ने योगेन्द्र पटेल को पकडक़र लाल बहादुर स्कूल बाउंड्री से लकड़ी का बत्ता जब्त किया। बाकी आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। धारा 307 के तहत दोषी साबित हुए। न्याय ने अपराधियों को कड़ी सजा सुनिश्चित की।

















