
जांजगीर-चांपा । सीने में चाकू से हमला कर हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी को न्यायालय ने 7 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही । हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है। मामला जांजगीर थाना अंतर्गत गांव बिरगहनी (च.) का है।
अभियोजन के अनुसार, प्रार्थी शिव श्रीवास ने 29 नवंबर 2023 को थाने में आकर सूचना दी थी कि 28 नवंबर 2023 को उसकी मां पद्मनी श्रीवास ने बताया कि, उसका भाई शिवम श्रीवास लगभग 7 बजे स्कूल की ओर जा रहा था तभी गुड़ी चौक के पास गांव का दीनानाथ साहू गाली-गलौच कर रहा था, शिवम वहां से गुजर तो उसे भी गाली दी। शिवम ने उसे मना किया तो दीनानाथ मारपीट पर उतारू हो गया। शिवम वहां से घर की ओर आने लगा तभी दीनानाथ शिवम के घर के पास पहुंच गया और दरवाजा खटखटाया। शिवम ने घर का दरवाजा को खोला तो उसे मारने
लगा और मारते-मारते शीतल चौक् के पास ले गया और जान से मारने की नीयत से अपने पास रखे चाकू से उसके सीने पर संघातिक वार कर दिया। रिपोर्ट अपराधं पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी दीनानाथ से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया। जिस पर उसे गिरफ्तार किया गया। विवेचना के बाद अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जहां अभियोजन ने तर्क दिया कि आरोपी द्वारा घायल के सीने में चाकू से संघातिक वार कर हत्या का प्रयास किया गया है, इसलिए आरोपी को कठोर से कठोर दंड दिया जाए। जिस पर पंचम अपर सत्र न्यायाधीश प्रियंका अग्रवाल ने जांजगीर थाना अंतर्गत गांव बिरगहनी (च) निवासी आरोपी दीनानाथ पिता उमेदराम साहू (43) को धारा 307 के तहत 7 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने पर 3 माह का सश्रम कारावास अलग से भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक केदारनाथ कश्यप ने पैरवी की।