बैगेज नियम 2026: विदेश से अब ज्यादा सामान और गहने ला सकेंगे भारतीय, सरकार ने बढ़ाई सीमा

नई दिल्ली। अब आप विदेश से 75 हजार रुपये तक ड्यूटी-फ्री आयातित सामान ला सकेंगे। सरकार ने भारत में ड्यूटी-फ्री आयातित सामान लाने की सीमा को 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार रुपये कर दिया है।

रविवार को अधिसूचित किए गए नए बैगेज नियम, 2026 के तहत भूमि मार्ग के अलावा किसी अन्य तरीके भारत में आ रहे भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक 75 हजार रुपये तक का सामान ड्यूटी-फ्री ला सकेंगे।नए बैगेज नियम, 2026, 2 फरवरी की मध्यरात्रि से प्रभावी होंगे और एक दशक पुराने बैगेज नियम का स्थान लेंगे।

20 ग्राम तक आभूषण लाने पर छूट

एक वर्ष से अधिक समय से विदेश में रह रहे भारतीय मूल के निवासी या पर्यटक को भारत लौटने पर 20 ग्राम तक के आभूषण के लिए ड्यूटी-फ्री छूट दी जाएगी। यदि आभूषण महिला द्वारा लाए जाने पर यह छूट 40 ग्राम तक वजन के गहने के लिए होगी। इस नियम के अनुसार, आभूषण का अर्थ है ऐसे सजावटी सामान जो सामान्यत: व्यक्ति द्वारा पहने जाते हैं, जो सोने, चांदी, प्लेटिनम या अन्य कीमती धातुओं से बने होते हैं, चाहे वे जड़े हों या नहीं।

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