
छत्तीसगढ़ सरकार ने एक नया नियम लागू किया है, जिसके तहत 0.05 एकड़ से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं की जा सकेगी। यह नियम छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक 2025 के तहत लागू किया गया है।
*क्या है नियम?*
नए नियम के अनुसार, अगर किसी कित्ती खसरे में से 0.05 एकड़ से कम का उपखण्ड कर विक्रय किया जा रहा है, तो ऐसे दस्तावेजों का पंजीयन नहीं किया जाएगा। यह नियम उन मामलों पर लागू होगा जहां कृषि भूमि का उपखण्ड किया जा रहा है।
*क्यों लागू किया गया है नियम?*
इस नियम को लागू करने का उद्देश्य कृषि भूमि के छोटे टुकड़ों के विक्रय को रोकना है, जिससे किसानों को अपनी जमीन की सुरक्षा मिल सके। इससे किसानों को अपनी जमीन का बेहतर उपयोग करने में मदद मिलेगी और जमीन के छोटे टुकड़ों के विक्रय से होने वाली समस्याओं को रोका जा सकेगा।
*क्या होगा आगे?*
अब जिला पंजीयक और उप पंजीयक को निर्देश दिया गया है कि वे इस नियम का पालन करें और 0.05 एकड़ से कम की कृषि भूमि की रजिस्ट्री न करें। इससे किसानों को अपनी जमीन की सुरक्षा में मदद मिलेगी और जमीन के छोटे टुकड़ों के विक्रय से होने वाली समस्याओं को रोका जा सकेगा ।























