
मालखरौदा। जनपद पंचायत मालखरौदा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत बासीन के सचिव भूपेंद्र दास मानिकपुरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई उनके द्वारा शासकीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही, अनुशासनहीनता व उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के कारण की गई है। निलंबन का आदेश छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा (अनुशासन और अपील) नियम, 1999 के नियम 4 के अंतर्गत पारित किया गया है। भूपेंद्र को 19 जून 2025 के तहत ग्राम पंचायत मिरौनी से स्थानांतरित कर ग्राम पंचायत बासीन में पदस्थ किया था। स्थानांतरण आदेश के बावजूद उनके द्वारा लगभग छह माह बीतने के बाद भी ग्राम पंचायत से संबंधित आवश्यक दस्तावेज, चेक पंजी, चेक बुक, पास बुक व अन्य सभी अभिलेखों का विधिवत प्रभार नहीं सौंपा। ग्राम पंचायत स्तर पर कई बार अवगत कराने के बाद भी सचिव ने गोल-मोल जवाब देकर प्रभार नहीं दिया। इस संबंध में जनपद पंचायत मालखरौदा ने कारण बताओ सूचना भी जारी की, लेकिन इसके बाद भी भूपेंद्र ने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और ना ही प्रभार हस्तांतरित किया। इससे ग्राम पंचायत के शासकीय कार्यों के संचालन में बाधा उत्पन्न हो रही थी। , अनुशासनहीनता आचरण छत्तीसगढ़ पंचायत सेवा शर्तें नियम, 1998 और सचिवों के कुकृत्य नियम, 1999 के स्पष्ट रूप से विपरीत पाया गया।

























