
नवा रायपुर, 05 फरवरी 2026 छत्तीसगढ़ शासन के वित्त विभाग ने राज्य की वित्तीय स्थिति को संतुलित बनाए रखने और बजट के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक महत्वपूर्ण कड़ा कदम उठाया है। विभाग द्वारा जारी नवीनतम आदेश के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से किसी भी सामग्री के लिए क्रय आदेश (Purchase Order) जारी करने की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 तय की गई है। इस तिथि के बाद नया क्रय आदेश जारी करने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
अनावश्यक खर्चों पर लगाम आदेश में स्पष्ट किया गया है कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों में विभागों द्वारा बजट खपाने की जल्दबाजी में अनावश्यक खरीदारी की जाती है, जो शासन के हित में नहीं है। इसे रोकने के लिए शासन ने निर्देश दिया है कि 15 फरवरी तक जारी किए गए क्रय आदेशों का भुगतान भी 15 मार्च 2026 तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर लिया जाए।
इन सेवाओं को मिलेगी छूट इस प्रतिबंध से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्रों को मुक्त रखा गया है, जिनमें प्रमुख हैं:केंद्रीय क्षेत्रीय और केंद्र प्रवर्तित योजनाएं।
अस्पतालों, छात्रावासों और आश्रमों में भोजन, कपड़ा और दवाइयों का व्यय।
आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए पोषण आहार का क्रय एवं परिवहन।
वाहनों के पेट्रोल, डीजल और मरम्मत से संबंधित व्यय।
5,000 रुपये तक के आकस्मिक एवं लेखन सामग्री के व्यय।





























