प्राइवेट स्कूलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, 1 अप्रैल से मनमानी फीस वसूली बंद

नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने स्पष्ट कहा कि निजी स्कूल एक अप्रैल से नए शैक्षणिक सत्र के लिए बिना नियमन और स्वीकृति के फीस नहीं वसूल सकते। सरकार ने अदालत को बताया कि नई फीस विनियमन व्यवस्था के तहत तय और स्वीकृत फीस के अलावा कोई शुल्क लेना कानूनन प्रतिबंधित होगा। सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने दलील दी कि यदि स्कूल स्तर की फीस नियमन समितियों (एसएलएफआरसी) के गठन पर रोक लगाई जाती है तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि इन समितियों के गठन से स्कूलों को कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि इससे नए सत्र से पहले फीस तय करने की प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।

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