रायपुर: शराब घोटाले में चैतन्य बघेल की जमानत याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। चैतन्य ने ईडी के विशेष कोर्ट में जमानत याचिका लगाई गई थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा है। इस पर कल फैसला आएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य 18 जुलाई से जेल में है। जेल या बेल कल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। जांच एजेंसियों के अनुसार यह मामला छत्तीसगढ़ में 2019-2022 के बीच चले कथित शराब घोटाले (excise scam) व उससे जुड़े मनी-लॉन्ड्रिंग आरोपों का है, जिसमें लगभग ₹2,161 करोड़ तक का वित्तीय लेन-देन होने का दावा किया गया है। जांच में पता चला है कि एक प्रकार से एक “सिंडिकेट” तैयार किया गया था, जिसमें प्रदेश के एक्साइज विभाग,देशी शराब ठेकों व अन्य व्यापारिक साझेदारों के बीच मिलीभगत से सरकारी खजानी को क्षति पहुंचाई गई।