
रांची। झारखंड हाई कोर्ट से भाजपा नेता भैरव सिंह को बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट के जस्टिस अंबुज नाथ की अदालत ने मारपीट के एक मामले में उन्हें जमानत प्रदान कर दी है।
अदालत ने 20-20 हजार के निजी मुचलके पर जमानत प्रदान करने का निर्देश दिया है। मामले में निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। भैरव सिंह अब जेल से बाहर निकल जाएंगे। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अभय कुमार मिश्रा ने अदालत को बताया कि पुलिस ने उन्हें संविधान के अनुच्छेद 22(1) और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की धारा 47 का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार किया है, क्योंकि उन्हें गिरफ्तारी का कारण नहीं बताया गया।

























