महाराष्ट्र में मतांतरण से पहले देना होगा 60 दिन का नोटिस, कैबिनेट ने दी मंजूरी

नई दिल्ली। महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को मतांतरण पर रोक लगाने वाले विधेयक ‘महाराष्ट्र धर्म स्वतंत्रता अधिनियम, 2026’ के मसौदे को स्वीकृति दे दी। इसमें मतांतरण से पहले किसी सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। साथ ही मतांतरण के इच्छुक व्यक्ति को 60 दिनों का नोटिस देना होगा। महाराष्ट्र के मंत्री नीतेश राणे ने बताया कि इस विधेयक को विधानसभा के वर्तमान बजट सत्र में ही प्रस्तुत किया जाएगा।एक अधिकारी ने बताया कि मतांतरण को 25 दिनों के अंदर सक्षम प्राधिकारी के पास पंजीकृत कराना होगा, नहीं तो इसे रद माना जाएगा।

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