
जांजगीर-चांपा। जांजगीर न्यायालय ने लापरवाह वाहन चालक को सजा सुनाई है। न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी न्यायालय की न्यायाधीश अंजू कंवर ने रायगढ़ निवासी अभिषेक दिव्य उर्फ छोटू को दोषी पाया है। घटना 12 मार्च 2023 की है। सराईपाली निवासी गायत्री देवी अपने पति जमुनादास बैरागी के साथ मोटरसाइकिल से पीथमपुर मंदिर जा रहे थे। इसी दौरान आरोपी ने अपनी कार से उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में जमुनादास के पैर और हाथ में गंभीर चोटें आईं। इलाज के दौरान अस्थिभंग की पुष्टि हुई। आरोपी घटनास्थल से फरार हो गया था। पीडि़ता की शिकायत पर जांजगीर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 279 और 338 के तहत मामला दर्ज किया। गवाहों के बयान और साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को दोषी माना।
6 माह का कठोर कारावास
धारा 279 में 3 माह और धारा 338 में 6 माह का कठोर कारावास सुनाया गया। साथ ही अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड न चुकाने पर अतिरिक्त कारावास का प्रावधान किया गया है। शासन की तरफ से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एस अग्रवाल ने मामले का संचालन किया।