
चाईबासा, 06 अगस्त ।
झारखंड के चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को जमानत दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित टिप्पणी के मामले में छह अगस्त को चाईबासा स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश जारी किया था। कोर्ट ने राहुल गांधी से उनके खिलाफ आप द्वारा दर्ज मामले को लेकर सवाल किया, जिसके जवाब में राहुल गांधी ने साफ कहा कि मैंने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की है। इसके बाद कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकार करते हुए मामले का नियमित संचालन करने का आदेश भी दिया और आगे की गवाही आदि शुरू करने का निर्देश दिया। करीब 15 मिनट तक एमपी एमएलए कोर्ट में रहने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी सीधे टाटा कॉलेज में बने हेलीपैड पहुंचे और वहां से रांची के लिए रवाना हो गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चाईबासा के एमपी एमएलए कोर्ट के 2 जून 2025 के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 26 जून को पेश होने का निर्देश दिया गया था। राहुल गांधी के वकील ने हाईकोर्ट को सूचित किया कि उनके मुवक्किल उस दिन पेश नहीं हो पाएंगे और इसके बजाय उन्होंने हाईकोर्ट से गांधी को चाईबासा कोर्ट में पेश होने के लिए 6 अगस्त के बाद की तारीख देने का अनुरोध किया। हाईकोर्ट ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। राहुल गांधी ने पहले अपनी याचिका में उल्लेख किया था कि उन्होंने मामले के इस चरण में चाईबासा अदालत में पेश होने से छूट की मांग करते हुए पहले ही याचिका दायर की है। गांधी की याचिका में कहा गया था कि पेशी से छूट की याचिका हाईकोर्ट में लंबित है। इसके बाद झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें 6 अगस्त को चाईबासा एमपी एमएलए कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया था ।
चाईबासा भाजपा नेता प्रताप कुमार कटियार ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ 2018 में चाईबासा में आयोजित एक रैली में भाजपा नेता और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक बयान देने के आरोप में मानहानि का मुकदमा दायर किया था।













