
पटना। मुखिया को हथियार का लाइसेंस अब आवेदन के दो महीने के भीतर ही मिल जाएगा। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोमवार को विधानसभा में यह घोषणा की। रालोमो के आलोक कुमार सिंह के एक तारांकित प्रश्न के उत्तर में चौधरी ने कहा कि इस संदर्भ में गृह विभाग जल्द ही जिलाधिकारियों के लिए एक आदेश जारी करेगा। हथियारों के लाइसेंस वही देते हैं। उन्होंने कहा कि पहले से लंबित आवेदनों का निबटारा भी 60 दिनों के भीतर ही होगा। प्रश्नकर्ता सदस्य का कहना था कि त्रिस्तरीय पंचायत के मुखिया को हथियार का लाइसेंस देने की घोषणा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की थी। लेकिन, इसका कार्यान्वयन नहीं हुआ। कई मामलों में तो इससे जुड़ा आवेदन दो वर्षों से लंबित है।






















