नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में शराब घोटाले के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बंद अरविंद केजरीवाल को कहीं से भी राहत नहीं मिल रही है। कोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर से परामर्श लेने की मांग की थी। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अपेक्षित चिकित्सा उपचार अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए। किसी विशेष परामर्श की आवश्यकता के मामले में जेल अधिकारी एम्स निदेशक द्वारा गठित एक मेडिकल बोर्ड को नियुक्त करेंगे, जिसमें एक एंडोक्रिनोलॉजिस्ट और एक मधुमेह विशेषज्ञ शामिल होंगे। मेडिकल बोर्ड को यह तय करना है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाना चाहिए या नहीं। अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड एक निर्धारित आहार और एक व्यायाम योजना पर भी निर्णय लेगा, जिसका पालन किया जाना चाहिए। मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्धारित आहार योजना से कोई खिलवाड़ नहीं होगा।