जांजगीर। उपभोक्ता अधिकारों को लेकर जागरूकता फैलाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, जांजगीर-चांपा द्वारा ग्राम खोखसा में 21 अगस्त को उपभोक्ता साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर राज्य उपभोक्ता आयोग के आदेशानुसार आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया।
जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष प्रशांत कुंडू ने कहा कि व्यक्ति जन्म से ही उपभोक्ता होता है और उसे अपने अधिकारों की जानकारी होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि सेवा में कमी, गुणवत्ता में दोष या अनुचित व्यापारिक प्रथा से नुकसान होने पर उपभोक्ता आयोग में शिकायत की जा सकती है। पांच लाख रुपए तक की शिकायतों पर कोई शुल्क नहीं लिया जाता, जबकि पचास लाख रुपए तक की शिकायतें मामूली शुल्क पर स्वीकार की जाती हैं। शिविर में अधिवक्ता मुकेश शर्मा, संजीव नामदेव, ग्राम सरपंच आकाश सिंह चौहान, उपसरपंच कुंजन केवट, ग्राम सचिव रमाकांत पाठक, महिला एवं बाल विकास विभाग से कुलदीप चौहान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मितानीन और ग्रामीण उपस्थित रहे। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण उपभोक्ताओं को धोखाधड़ी, ठगी और अनुचित व्यापारिक प्रथाओं से बचाना और उन्हें अधिकारों के प्रति जागरूक करना रहा। उपभोक्ताओं को राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन: 1800-11-4000 / 1915 / +91 8800001915 और ई-जागृति पोर्टल:की जानकारी दी गई।डिजिटल माध्यमों से उपभोक्ता सशक्तिकरण शिविर में आयोग के सदस्य विशाल तिवारी ने उपभोक्ताओं को ई-फाइलिंग और ई-हियरिंग की सुविधा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता अब घर बैठे ही ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
इसके लिए ई-जागृति पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है। अब उपभोक्ता को शिकायत के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और वह कहीं से भी ऑनलाइन बहस के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है।