कोर्ट ने पत्नी के हत्यारे पति को किया दंडित

सक्ती। जिले के नगरदा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक सनसनीखेज हत्या प्रकरण में प्रथम अपर सत्र न्यायालय, सक्ती ने आरोपी पति को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अपने निर्णय 19 मार्च 26 को आरोपी ठंडीराम उरांव (65 वर्ष), निवासी कलमी भ_ा जांचुआ, थाना नगरदा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषसिद्ध पाया और उसे आजीवन कारावास के साथ 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन के अनुसार, घटना 6 अप्रैल 25 की रात करीब 11.40 बजे की है। प्रार्थी दिलहरण उरांव ने थाना नगरदा में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह रात करीब 9 बजे खाना खाने के बाद अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। देर रात उसके पिता ठंडीराम उरांव ने उसे जगाकर बताया कि उसने उसकी मां फुलेश्वरी बाई की हंसिया से हत्या कर दी है

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