जांजगीर। चतुर्थ अपर सत्र न्यायाधीश ने दो अलग-अलग गंभीर अपराधों में फैसले सुनाते हुए आरोपियों को सश्रम कारावास और आर्थिक दंड से दंडित किया है। इन मामलों में एक महिला पर जानलेवा हमला और दूसरे में एक घर को पेट्रोल डालकर जलाने का प्रयास शामिल है।
पहला मामला अकलतरा थाना अंतर्गत ग्राम खिसोरा का है, जहां 5 जुलाई 2023 को पीडि़ता पूर्णिमा देवांगन अपनी बेटी के साथ स्कूल की सफाई करने गई थी। इसी दौरान आरोपी विजय यादव स्कूल में छिपकर आया और महिला पर धारदार चाकू से कई वार किए। उसे हाथ, होठ, पेट और सीने में गंभीर चोटें आईं। घायल पूर्णिमा की चीख-पुकार सुनकर आरोपी भाग गया।
पीडि़ता को तत्काल सीएचसी अकलतरा ले जाया गया, जहां से गंभीर हालत में उसे हायर सेंटर रिफर किया गया। मामले की रिपोर्ट के आधार पर धारा 307, 294, 506 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई और जांच के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन की ओर से लोक अभियोजक संदीप सिंह बनाफर ने तर्क दिया कि आरोपी ने सुनियोजित तरीके से महिला को अकेला पाकर हत्या का प्रयास किया, जो दंडनीय अपराध है। इस पर न्यायालय ने विजय यादव (48) को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत 7 वर्ष सश्रम कारावास एवं 10,000 का अर्थदंड और भुगतान न करने पर 5 माह अतिरिक्त सजा सुनाई।
दूसरा मामला जांजगीर थाना क्षेत्र के इंदिरानगर खड़परीपारा का है। 1 अप्रैल 2023 को प्रेमदास मानिकपुरी ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई कि आरोपी अनुज सारथी ने पूर्व रंजिश के चलते 31 मार्च की रात को उसके घर पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी।
घटनास्थल से जले हुए सामान और राख जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया। अभियोजन ने तर्क रखा कि यह घटना न केवल जानमाल की हानि की कोशिश है, बल्कि समाज के लिए भी एक गंभीर अपराध है। इस आधार पर न्यायालय ने अनुज सारथी (20) को धारा 436 के तहत 5 साल सश्रम कारावास और ?10,000 जुर्माने लगाया गया है।