
मुंगेर, १0 दिसम्बर ।
जिला उपभोक्ता संरक्षण व प्रतितोष आयोग ने 2019 के एक मामले में शहर के एक प्रतिष्ठित चिकित्सक सह सर्जन को 16.51 लाख रुपये वादी को भुगतना करने का आदेश दिया है। यह मामला एक किशोर के एपेंडिक्स की असफल सर्जरी से जुड़ा हुआ है।
इस मामले में पीडि़त पक्ष ने 28 नवंबर 2019 को वाद दायर किया था। इस मामले में आयोग ने सर्जन को पीडि़त पक्ष को 16.51 लाख रुपये की राशि भुगतान करने का आदेश दिया है तथा कहा है कि यदि निर्धारित अवधि में यह राशि भुगतान नहीं की जाती है तो संबंधित सर्जन को नौ प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा।
इस मामले में मानवाधिकार कार्यकर्ता ओमप्रकाश पोद्दार ने कहा कि जनहित में ऐसे चिकित्सक के निबंधन को रद करने की सिफारिश की जानी चाहिए।



















