
नई दिल्ली 1 अक्टूबर। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के सहायक अनुभाग अधिकारी ऋषि पटेल पर सफदरजंग एन्क्लेव में 2020 में हुए भूमि आवंटन के एक मामले में सेवा से बर्खास्तगी का दंड लगाया है। उपराज्यपाल ने डीडीए को एक अन्य अधिकारी, उप निदेशक (अब सेवानिवृत्त) पारस नाथ को दी गई सजा की फिर से जाँच करने का भी निर्देश दिया है। इससे पहले, इसी मामले में, उपराज्यपाल ने डीडीए के एक अन्य अधिकारी दिलशाद अहमद को बर्खास्त कर दिया था।अधिकारियों के अनुसार, पटेल ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, लाभार्थी की मिलीभगत से, फर्जी कागजों के आधार पर, दक्षिण दिल्ली के सफदरजंग एन्क्लेव में करोड़ों रुपये की जमीन का फर्जी आवंटन किया था। यह मामला प्रभा क्षेत्रपाल को एक वैकल्पिक भूखंड आवंटित करने के लिए भूमि एवं भवन (एलएंडबी) विभाग द्वारा 28 फरवरी, 1979 को की गई सिफारिश से जुड़ा है।
हालाँकि, संयुक्त सचिव (भूमि एवं आवास) ने 17 फऱवरी, 1981 के एक पत्र के माध्यम से निर्देश दिया कि उच्च अधिकारियों द्वारा पुष्टि किए जाने तक इन सिफारिशों पर कोई कार्रवाई न की जाए।














