14 साल तक के बच्चों को धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग, SC में होगी सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई है जिसमें मांग की गई है कि 14 साल तक के बच्चों को पंथ निरपेक्ष या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी संस्थानों का पंजीकरण अनिवार्य किया जाए। कोर्ट से इस संबंध में केंद्र और सभी राज्यों को जरूरी उचित कदम उठाने के निर्देश देने की मांग की गई है। इस जनहित याचिका पर कोर्ट सोमवार को सुनवाई करेगा।

याचिका में केंद्र सरकार के साथ सभी राज्यों को पक्षकार बनाया गया है। दाखिल याचिका में मांग की गई है कि केंद्र और राज्यों को निर्देश दिया जाए कि वे अनुच्छेद 21ए (छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का अधिकार) , अनुच्छेद 39 (एफ), अनुच्छेद 45 और अनुच्छेद 51-ए (क), की भावना के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा या धार्मिक शिक्षा देने वाले सभी स्कूलों, संस्थानों को पंजीकृत करने के लिए उचित कदम उठाएं।

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