नए आयकर अधिनियम के लिए मसौदा नियम और फॉर्म जारी, 22 फरवरी तक मांगी टिप्पणियां

नईदिल्ली, 0८ फरवरी ।
आयकर विभाग ने शनिवार को नए आयकर अधिनियम, 2025 के तहत मसौदा नियम और फार्म जारी कर दिए। यह कदम करदाताओं के लिए अनुपालन को सरल बनाने और समझने में आसानी के लिए उठाया गया है। नया आयकर अधिनियम एक अप्रैल से प्रभावी होगा जो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा।आयकर विभाग ने मसौदा आयकर नियम, 2026 और फार्म पर सभी हितधारकों से 22 फरवरी तक टिप्पणियां मांगी हैं। इसके बाद, नए अधिनियम के तहत नियम और फार्म अधिसूचित किए जाएंगे। वर्तमान आयकर नियम, 1962 में 511 नियम और 399 फार्म शामिल हैं। नए नियमों और फार्म में प्रस्तावित परिवर्तनों के चलते मसौदा आयकर नियम, 2026 में 333 नियम और 190 फार्म शामिल होंगे। नए आयकर फार्म को करदाताओं की सुविधा के लिए सरल बनाया गया है। सामान्य जानकारी का सभी फार्म में मानकीकरण किया गया है जिससे करदाताओं के अनुपालन बोझ को कम किया जा सके। विभाग ने कहा, फार्म में पहले से ही कई तरह की जानकारी होगी जिससे फाइङ्क्षलग अधिक सहज और कम त्रुटिपूर्ण हो सके। फार्म की भाषा को भी सरल बनाया गया है ताकि परिचालन, प्रशासनिक या कानूनी अस्पष्टता से बचा जा सके।नियमों में किए गए तर्कसंगतीकरण से प्रविधानों को सरल बनाने की उम्मीद है, जो समझने में आसानी प्रदान करेगा।
नए मसौदा नियमों और फार्म के साथ, दो नेविगेटर भी प्रदान किए गए हैं। इसमें एक पुराने नियमों व नए मसौदा नियमों और दूसरा पुराने फार्म व नए मसौदा फार्म का मानचित्रण शामिल है नांगिया ग्लोबल के पार्टनर संदीप झुनझुनवाला ने कहा कि पुरानी भत्तों की सीमा का तर्कसंगतीकरण एक महत्वपूर्ण सुधार है। नए आयकर अधिनियम के तहत एकाउंटेंट की परिभाषा में भी महत्वपूर्ण अंतर दिखाई देता है।

RO No. 13467/10