रायबरेली। लोगों को अपनी जरूरत की जानकारी विभागों से मिल सके, इसके लिए सरकार ने आमजन को जन सूचना अधिकार दिया। लोगों को तय समय पर सही जानकारी उपलब्ध कराने को लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन इसके बाद भी विभागों में बैठे जिम्मेदार जन सूचना अधिकार के तहत मांगी गई सूचनाएं नहीं दे रहे हैं। अधिकारियों की मनमानी का आलम यह है कि शिकायत पर राज्य सूचना अधिकारी अगर इन्हें अपना पक्ष रखने के लिए बुलाते भी हैं तो ये उनके सामने प्रस्तुत होना भी जरूरी नहीं समझते। ऐसा ही मामले शिवगढ़ व लालगंज में सामने आए हैं, जहां राज्य सूचना आयुक्त के कई बुलाने पर नगर पंचायत अधिकारी नहीं पहुंचे तो राज्य सूचना आयुक्त ने उन पर अर्थदंड लगाने की कार्रवाई की है। वर्तमान में शिवगढ़ ईओ का चार्ज नगर पालिका के ईओ स्वर्ण के पास है। नगर पंचायत शिवगढ़ के वार्ड 12 पहाड़पुर निवासी राज किशोर वाजपेयी के मुताबिक 11 जुलाई 2024 और 18 जुलाई 2024 को उन्होंने दो अलग अलग आरटीआइ डालकर अधिशासी अधिकारी से जानकारी मांगी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको कोई जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद उन्होंने राज्य सूचना आयोग में शिकायत की। राज्य सूचना आयोग ने 28 जनवरी, छह मार्च, 16 मई और 22 जुलाई को अधिशासी अधिकारी को पेश होने के निर्देश दिए, लेकिन ईओ नहीं पहुंचे। इसपर 23 सितंबर को राज्य सूचना आयोग ने ईओ पर दोनों आरटीआई में 25-25 हजार का अर्थदंड लगाने का आदेश दिया व अर्थदंड की वसूली होने तक ईओ का वेतन रोकने के निर्देश दिए। साथ ही ईओ को अगली सुनवाई में प्रस्तुत करने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है।
ईओ स्वर्ण सिंह का कहना है कि मामला पुराने ईओ से संबंधित है, जल्द ही आवेदक को सूचनाएं उपलब्ध करा दी जाएंगी।