बैंक अकाउंट में नहीं है मिनिमम बैलेंस, तो भी नहीं लगेगी पेनल्टी; वित्त मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। पीएम जनधन स्कीम के तहत आने वाले अकाउंट समेत 72 करोड़ बेसिक सेविंग्स बैंक डिपाजिट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस नहीं रखने पर किसी तरह का पेनाल्टी चार्ज नहीं लगेगा। लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में वित्त मंत्री निर्मला निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक बेसिक सेविंग्स बैंक डिपाजिट अकाउंट में जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट की सुविधा देते हैं। इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए अकाउंट भी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन अकाउंट में किसी तरह का न्यूनतम बैलेंस रखने की जरूरत नहीं होती है और खाताधारक को जमा, निकासी और एटीएम सुविधा जैसी सर्विस की सुविधा मुफ्त में दी जाती है।

72 करोड़ लोगों को फायदा

सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के खातों समेत करीब 72 करोड़ बेसिक सेविंग अकाउंट पर न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर किसी तरह की पेनाल्टी नहीं लगती है। हालांकि, दूसरे अकाउंट के लिए बैंक अपनी बोर्ड से मंजूर पालिसी और आरबीआइ के मौजूदा निर्देशों के मुताबिक मिनिमम मंथली एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर पेनाल्टी लगा सकते हैं। वित्त वर्ष 2022-25 से वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने मिनिमम मंथली बैलेंस नहीं रखने के चलते चालू खाता और बचत खाताधारकों से 8,092.83 करोड़ रुपये एकत्र किए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आय

सीतारमण ने कहा कि पिछले तीन वित्त वर्षों में एकत्र हुए 8,092.83 करोड़ रुपये समान अवधि के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की कुल आय का लगभग 0.23% है और इससे पता चलता है कि ऐसे शुल्क बैंकों की आय का बहुत छोटा हिस्सा हैं। एसबीआइ ने मार्च, 2020 से बचत खाते में न्यूनतम बैलेंस नहीं रखने पर लगने वाले शुल्क को पूरी तरह से माफ कर दिया था। 2025 में नौ अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने ऐसे शुल्क माफ कर दिए हैं।

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