नई दिल्ली। Fastag New Rule: अगर आप भी अक्सर हाइवे पर वाहन चलाते हैं, तो ये खबर आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। अगले महीने यानी 15 नवंबर से फास्टैग के नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इन बदलावों का सीधा वाहन चलाने वालों पर पड़ने वाला है। दरअसल, केंद्र सरकार ने घोषणा करते हुए कहा कि 15 नवंबर से बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा पर प्रवेश करने वाले वाहनों को नकद भुगतान करने पर सामान्य शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा। हालांकि, यूपीआई का उपयोग कर के पेमेंट करने वालों को थोड़ी राहत होगी।

इन लोगों को मिलेगी राहत

वहीं, बिना वैध फास्टैग के टोल प्लाजा पर प्रवेश करने वाले वाहन अगर यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) की मदद से टोल देने का विकल्प चुनते हैं, तो उन्हें टोल का केवल 1.25 गुना ही भुगतान करना होगा।

गौरतलब है कि केंद्र सरकार के यह कदम राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का निर्धारण और संग्रह) नियम 2008 में संशोधन का एक हिस्सा है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर नकद लेनदेन पर अंकुश लगाना और डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देना है।

सामान्य भाषा में समझिए नया नियम

सामान्य भाषा में समझें, तो यदि किसी वाहन के पास वैध फास्टैग नहीं है या किसी कारणवश उसका फास्टैग नहीं काम कर रहा है और उस वाहन का फास्टैग के माध्यम से टोल 100 रुपये देना है, तो नकद भुगतान के लिए यह बढ़कर 200 रुपये और UPI भुगतान के लिए 125 रुपये हो जाएगा।

माना जा रहा है कि ये नया नियम यातायात प्रवाह को सुव्यवस्थित करने और टोल संग्रह में पारदर्शिता बढ़ाने में मदद करेगा। इसके साथ ही यह यात्रियों को डिजिटल माध्यम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए बनाया गया है।