
वाराणसी, १४ जनवरी ।
दुकान पर सामान लेने पहुंची आठ वर्षीय मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने के मामले में विशेष न्यायाधीश द्वितीय (पाक्सो एक्ट) नितिन पांडेय ने मंगलवार को रोहनिया थाना क्षेत्र के फरीदपुर गांव निवासी अभियुक्त फिरोज अहमद उर्फ पप्पू को दोषी करार दिया। अदालत ने उसे 20 साल के कठोर कारावास और 21 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर अभियुक्त को एक साल अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी। अभियुक्त द्वारा जुर्माना देने पर अदालत ने पूरी धनराशि पीडि़ता को देने का आदेश दिया है। अदालत में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करते हुए विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार सिंह ने पीडि़ता समेत छह गवाहों को परीक्षित कराया।
अभियोजन पक्ष के अनुसार सात अक्टूबर 2022 को सुबह में आठ वर्षीय मासूम बच्ची कुछ सामान लेने के लिए अभियुक्त फिरोज अहमद की दुकान पर गई थी। अभियुक्त ने उसके साथ छेडख़ानी की। घर आकर पीडि़ता ने घरवालों से आपबीती बताई।इस पर पीडि़ता के पिता ने अभियुक्त फिरोज अहमद के खिलाफ उसी दिन थाना में प्राथमिकी दर्ज कराया। पुलिस ने पीडि़ता का मेडिकल जांच कराने के साथ ही अदालत में उसका कलमबंद बयान दर्ज कराया और अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों और मेडिकल जांच में पीडि़ता के साथ अभियुक्त द्वारा दुष्कर्म करने की पुष्टि होने पर अदालत ने उसे दंडित किया। गिरफ्तारी के बाद से ही अभियुक्त जेल में बंद है।






























