रायचूर। कर्नाटक की एक अदालत ने रायचूर में ऑनर किलिंग मामले में तीन लोगों को मौत की सजा सुनाई है और नौ अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। हमले में एक परिवार के पांच सदस्यों की नृशंस हत्या कर दी गई थी।हत्याएं 11 जुलाई 2020 को सिंधनूर में हुईं थी। मौनेश के माता-पिता, भाई-बहनों की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। यह हमला मौनेश के आवास पर ससुराल वालों और उसके परिवार के बीच टकराव के बाद हुआ था। यह टकराव मंजुला से उसकी शादी को लेकर लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी के कारण शुरू हुआ था।मंजुला के माता-पिता और रिश्तेदारों ने मौनेश और उसके परिवार को धमकी दी थी। इसके बाद मौनेश ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। मंजुला के रिश्तेदारों ने मौनेश के घर पर हमला किया और हत्याओं को अंजाम दिया। मौनेश और मंजुला हमले में बच गए थे, क्योंकि हिंसा के समय वे सिंधनूर पुलिस स्टेशन में थे। रायचूर के पुलिस अधीक्षक पुट्टा मदैया ने पुष्टि की कि अदालत ने सना फकीरप्पा, अंबन्ना और सोमशेखर को मृत्युदंड की सजा सुनाई है, साथ ही 47,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
जिन नौ लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है, उनमें मंजुला के माता-पिता और अन्य करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। घटना के बाद से मौनेश और मंजुला पुलिस सुरक्षा में सिंधनूर में रह रहे हैं।