जीएसटी घोटाले के आरोपी शिवकुमार और मोहित देवड़ा को नहीं मिली जमानत

रांची, १३ नवंबर ।
झारखंड हाई कोर्ट से जमशेदपुर के जीएसटी घोटाले के आरोपित शिवकुमार देवड़ा और मोहित देवड़ा को राहत नहीं मिली है। जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पूर्व में अदालत ने जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। ईडी की ओर से कहा गया था कि आरोपित गंभीर वित्तीय अपराध में संलिप्त हैं। इनके खिलाफ ठोस सबूत मिले हैं। अदालत ने ईडी के तर्क पर सहमति जताते हुए कहा कि इस स्तर के आर्थिक अपराध में जमानत नहीं दी जा सकती है। यह मामला शेल कंपनियों के नाम पर की गई फर्जी जीएसटी एंट्री के जरिए करीब 800 करोड़ रुपये के घोटाले से जुड़ा है। प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया है। जांच के दौरान अब तक चार से अधिक आरोपितों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें शिवकुमार देवड़ा, मोहित देवड़ा, जमशेदपुर के जुगसलाई के कारोबारी विक्की भालोटिया और कोलकाता के कारोबारी अमित गुप्ता शामिल हैं।आरोप है कि शिवकुमार देवड़ा, सुमित गुप्ता और अमित गुप्ता सहित अन्य ने लगभग 14,325 करोड़ रुपये के फर्जी चालान तैयार किए, जिनके आधार पर 800 करोड़ रुपये से अधिक के अयोग्य जीएसटी क्रेडिट दावे किए गए। इससे केंद्र और राज्य सरकार को राजस्व का भारी नुकसान हुआ।

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