
शिमल। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष राजीव बिंदल व पांवटा साहिब के विधायक सुखराम चौधरी को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। दोनों नेताओं पर सिरमाैर जिला के माजरा थाना क्षेत्र के तहत धारा 163 का उल्लंघन करने का आरोप है। इन्हें पहले से ही हाई कोर्ट से गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत मिली हुई है। अब यह राहत स्थायी करते हुए कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ अग्रिम जमानत को स्थायी करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश विरेंदर सिंह ने प्रार्थियों की जमानत याचिकाओं का निपटारा करते हुए यह आदेश पारित किए। कोर्ट द्वारा लगाई शर्तों के अनुसार प्रार्थियों को कानून के अनुसार, जब भी जांच अधिकारी द्वारा बुलाया जाएगा, मामले की जांच में शामिल होना होगा। कोर्ट ने इन्हें न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत छोड़ने पर रोक भी लगाई है।
सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में होना होगा उपस्थित
प्रार्थियों को आदेश दिए गए हैं कि वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन या धमकी नहीं देंगे। इन्हें नियमित रूप से प्रत्येक सुनवाई की तारीख पर ट्रायल कोर्ट में उपस्थित होने को भी कहा गया है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष को यह आदेश दिया है कि वह आवेदक को गिरफ्तारी की स्थिति में 50,000/- के निजी मुचलके और उतनी ही राशि की एक जमानत राशि पर, जाच अधिकारी की संतुष्टि पर, जमानत पर रिहा करे।
विशेष समुदाय के लड़के के गांव की ओर निकाली थी रैली
अभियोजन पक्ष के अनुसार माजरा थाना के तहत एक युवती के कथित अपहरण के मामले के बाद 13 जून को सैकड़ों लोगों ने विशेष समुदाय के लड़के के गांव की तरफ रैली निकाली थी। माहौल न बिगड़े, इसे लेकर उपायुक्त ने पुलिस थाना माजरा के अंतर्गत आने वाले पांच गांवों में धारा-163 लागू कर दी थी, जिसमें इलाके में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्रित होने पर प्रतिबंध था।