अगर ऐसा किया तो रद हो जाएगाOCIकार्ड सरकार ने सख्त किए नियम, नोटिफिकेशन जारी

नईदिल्ली, १३ अगस्त ।
भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को बिना किसी वीजा के भारत आने की अनुमति देने वाले ओवरसीज सिटीजन आफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से संबंधित नियमों को सख्त करते हुए गृह मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी की है।इसमें कहा गया है कि अगर कार्डधारक प्रवासी भारतीय नागरिक को किसी गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है, कम से कम दो साल की जेल की सजा सुनाई गई है या गंभीर आरोपों वाले मामलों में सात साल या उससे अधिक की कैद की सजा वाले अपराध के लिए औपचारिक रूप से आरोप पत्र में नाम दर्ज है, तो उनका ओसीआई कार्ड रद कर दिया जाएगा। अधिसूचना में कहा गया है, नागरिकता अधिनियम, 1955 (1955 का 57) की धारा 7डी के खंड (डीए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार यह स्पष्ट करती है कि किसी प्रवासी भारतीय नागरिक (ओसीआई) का पंजीकरण तब रद किया जा सकता है जब उसे कम से कम दो वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई हो या सात वर्ष या उससे अधिक कारावास की सजा वाले अपराध के लिए आरोप-पत्र दाखिल किया गया हो। गौरतलब है कि ओसीआई योजना अगस्त, 2005 में शुरू की गई थी।

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