नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के छात्र की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमं उसने फेसबुक पोस्ट को लेकर दर्ज आपराधिक मामले को रद करने की मांग की थी। इस पोस्ट में लिखा था, ‘बाबरी मस्जिद भी एक दिन बनेगी, जैसे तुर्किए में सोफिया मस्जिद दोबारा बनी’। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और जॉयमाला बागची की पीठ ने कहा कि उसने पोस्ट देखी है और उन्हें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखा। कोर्ट ने कहा कि आरोपी के बचाव के तर्क ट्रायल कोर्ट में अपने आधार पर सुने जा सकते है। इसके बाद याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका वापस ले ली।

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