
जयपुर। कोर्ट की रोक के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखने पर जयपुर की उपभोक्ता अदालत ने सख्ती दिखाते हुए सलमान खान को 23 फरवरी को पेश होने को आदेश दिया है। अदालत ने अभिनेता के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए फिर से जमानती वारंट जारी किया है। यह आदेश राजश्री पान मसाला (केसर युक्त इलायची) के भ्रामक विज्ञापन पर लगी अदालती रोक की अवहेलना करने के मामले में दिया गया है। इससे पहले जिला उपभोक्ता आयोग ने 15 जनवरी को सलमान को जमानती वारंट से तलब किया था। जिसके खिलाफ अभिनेता ने रिवीजन याचिका दायर की थी।
इंद्रमोहन सिंह ने यादर किया परिवाद
उल्लेखनीय है कि सलमान द्वारा राजश्री पान मसाले का विज्ञापन किए जाने को लेकर इंद्रमोहन सिंह ने परिवाद दायर किया था। परिवाद में कहा गया था कि अभिनेता राजश्री में केसर युक्त इलायची एवं केसर युक्त पान मसाला के नाम पर भ्रामक विज्ञापन कर रहे हैं।
पांच रुपये में कैसे मिलेगा केसर?
केसर का मूल्य चार लाख रूपए प्रति किलो है तो पांच रूपए के पाउच में इतना महंगा सामान कैसे मिल सकता हैं। सलमान राजश्री पान मसाले के ब्रांड एंबेसडर है।






















