‘जजों ने किया शर्मिंदा, अब सभी देशों पर लगेगा 10% अतिरिक्त टैरिफ’, अदालती फैसले से नाराज ट्रंप का एलान

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को कहा कि वह 150 दिनों के लिए सभी देशों पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त वैश्विक टैरिफ लगाएंगे। ट्रंप ने टैरिफ रद करने के अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को निराशाजनक और गलत करार दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने अंतरराष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्तियां अधिनियम के तहत लगाए गए उनके व्यापक वैश्विक टैरिफ को अवैध घोषित कर दिया है। ट्रंप ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह उन न्यायाधीशों से शर्मिंदा हैं, जिन्होंने उनके टैरिफ को रद करने का फैसला सुनाया।

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी बात नहीं सुनी गई। जजों ने देश के लिए ठीक से काम नहीं किया। कोर्ट का फैसला अमेरिका के हित में नहीं है। कोर्ट से ऐसे फैसले की उम्मीद नहीं थी। कोर्ट विदेशी हितों के समक्ष झुक गया।

ट्रंप ने कहा कि वह 1974 के व्यापार अधिनियम की धारा 122 के तहत 10 प्रतिशत वैश्विक टैरिफ लगाने वाले आदेश पर हस्ताक्षर करेंगे और साथ ही कई अन्य जांच भी शुरू करेंगे। यह अधिनियम राष्ट्रपति को ”बड़े और गंभीर” भुगतान संतुलन मुद्दों से संबंधित किसी भी और सभी देशों पर 150 दिनों के लिए 15 प्रतिशत तक के शुल्क लगाने की अनुमति देता है। ये शुल्क वर्तमान में लागू टैरिफ के अतिरिक्त होंगे। कुछ आपातकालीन शुल्कों के स्थान पर इन्हें लागू किया जाएगा जिन्हें अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा निरस्त कर दिया।

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