
नई दिल्ली। लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में लालू-राबड़ी और तेजस्वी को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से फौरी राहत मिली है। कोर्ट ने बृहस्पतिवार को लारा परियोजना मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोप तय करने पर अपना ऑर्डर सुरक्षित रख लिया है। यह केस लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी प्रसाद यादव और दूसरे 16 आरोपियों के खिलाफ है। अब इस मामले में अदालत 3 मार्च को फैसला दे सकती है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले, आआरसीटीसी घोटाले के मामले में बुधवार (11 फरवरी) को आरोप तय करने के ट्रायल कोर्ट के निर्णय के खिलाफ पूर्व रेल मंत्री नेता लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव की याचिका का सीबीआई ने दिल्ली हाई कोर्ट में विरोध किया। सीबीआई ने तर्क दिया था कि लालू सहित अन्य यह तर्क देकर मुकदमें से बच नहीं सकते कि जब ट्रायल कोर्ट ने मामले का संज्ञान लिया था तब उनके खिलाफ अभियोजन की मंजूरी नहीं थी।























